
अब विवाहित महिलाओं की तरह ही अविवाहित महिलाएं भी अपना अनचाहा गर्भ क़ानूनी तौर पर अबोर्ट करा सकेगी। हेल्थ मिनिस्ट्री अब ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे कुवारी लडकियां या औरते भी एबॉर्शन करवा सकेंगी। फिलहाल कानून के अनुसार केवल वो महिलाए ही अनचाहे गर्भ को टर्मिनेट करवा सकती है जो शादीशुदा है। दुष्कर्म पीडि़ताओं को भी गर्भपात करवाने की छूट है।
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सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। हालांकि, एबॉर्शन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना या उनकी अनुमति ज़रूरी होगी। यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट में संशोधन के लिए की जा रही सिफारिशों का परिणाम है।
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